Utility: PPF अकाउंट हो गया है बंद तो नहीं है कोई टेंशन! इस तरह से फिर से कर सकते हैं चालु 

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आजकल लोग निवेश पर ध्यान दे रहे हैं। महंगाई के दौर में PPF एक सुरक्षित और सुविधाजनक निवेश विकल्प है। इसी के चलते कई लोग निवेश के लिए इस विकल्प को अपना रहे हैं. अगर आपने भी पीपीएफ में निवेश किया हुआ है और आपका खाता किसी कारणवश बंद या निष्क्रिय हो गया है तो चिंता न करें। क्‍योंकि आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है और आप अपना खाता फिर से चालू कर सकते हैं। क्‍योंकि एक व्‍यक्ति एक ही पीपीएफ खाता खोल सकता है। टैक्स छूट के लिहाज से भी पीपीएफ में निवेश बेहद जरूरी है। क्योंकि इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा मैच्योरिटी अमाउंट और इंटरेस्ट इनकम भी टैक्स फ्री है। तो आज हम यह देखने जा रहे हैं कि बंद होने पर पीपीएफ खाता कैसे शुरू करें।

क्या हैं पीपीएफ के नियम?
नजदीकी डाकघर या बैंक में जाकर पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको एक साल में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होगा और अगर आप न्यूनतम निवेश की शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आपका पीपीएफ खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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पीपीएफ खाता क्यों बंद किया जाता है?
अगर पीपीएफ खाताधारक वित्तीय वर्ष के दौरान खाते में न्यूनतम राशि जमा नहीं करता या भूल जाता है तो खाता बंद कर दिया जाता है। पीपीएफ में 15 साल की मैच्योरिटी अवधि के बाद ही ग्राहक को ब्याज समेत रकम मिलती है। यह ब्याज हर साल शेष राशि में जोड़ा जाता है। यह बंद पीपीएफ खाते पर भी लागू होता है। सरकार समय-समय पर ब्याज दर तय करती है। परिपक्वता तिथि से पहले बंद किया गया पीपीएफ खाता स्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इसे सक्रिय करना चाहता है, तो इसे परिपक्वता तिथि से पहले कभी भी किया जा सकता है। पीपीएफ पासबुक में परिपक्वता तिथि का उल्लेख होता है।

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ऐसे करें पीपीएफ अकाउंट को रीस्टार्ट
एक बंद पीपीएफ खाते को सक्रिय करने के लिए, आपको उस बैंक या डाकघर में एक लिखित आवेदन जमा करना होगा जहां इसे खोला गया था। परिपक्वता अवधि के दौरान एक बंद पीपीएफ खाता फिर से खोला जा सकता है। इसके लिए 500 रुपये के साथ 50 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। यह शुल्क सालाना आधार पर चुकाना होता है।

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