Sameer Wankhede Case: मानहानि मामले में कोर्ट ने समीर वानखेड़े के पिता से कहा..

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एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। हालांकि कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान समीर और उसके पिता को सलाह दी. मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि समीर वानखेड़े एक सरकारी अधिकारी हैं और उनके काम की समीक्षा कोई भी कर सकता है. हालांकि नवाब मलिक के वकील अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर को हलफनामा दाखिल करेंगे।

नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर मुंबई क्रूज ड्रग मामले में भ्रष्टाचार और झूठे जाति प्रमाण पत्र के साथ नौकरी पाने सहित गंभीर आरोप लगाए हैं। समीर के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने रुपये की मांग की। वानखेड़े ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मानहानि के हर्जाने में 1.25 करोड़ रुपये की वसूली और भविष्य में परिवार के खिलाफ किसी भी तरह की झूठी या भ्रामक टिप्पणी करने से रोकने की मांग की थी।

मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान ध्यानदेव वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने पूछा कि समीर ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण क्यों दें जो केवल एक विधायक है, न कि अदालत। इस पर जस्टिस माधव जामदार ने कहा, आप सरकारी अधिकारी हैं। आपको बस यह साबित करना है कि (मलिक द्वारा) ट्वीट पहली नजर में गलत हैं। आपका बेटा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक सरकारी अधिकारी है और जनता का कोई भी सदस्य उसकी समीक्षा कर सकता है।

दूसरी ओर, अदालत ने मलिक के वकील अतुल दामले से पूछा, ''क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जमा करने से पहले दस्तावेजों की जांच की जाए?'' क्या आपने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के एक जिम्मेदार नागरिक और प्रवक्ता के रूप में दस्तावेजों की जांच की है? वानखेड़े के वकील ने मलिक के आरोपों को झूठा साबित करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा।

अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है
अदालत ने उन्हें शुक्रवार तक का समय दिया और राकांपा नेता के वकील को इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करने से पहले दस्तावेजों (समीर वानखेड़े के व्यक्तिगत विवरण वाले) की जांच की थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की है।

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