गृह ऋण पर कर छूट प्राप्त करें, बस इस प्रमाणपत्र को डाउनलोड करें, जानें पूरी प्रक्रिया

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निजी बैंकों द्वारा ग्राहकों को ब्याज प्रमाणपत्र आसानी से जारी किए जाते हैं लेकिन सरकारी बैंकों में ग्राहकों को इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

  1. होम लोन पर टैक्स में छूट पाएं
  2. इस तरह आपको भी मिलता है लाभ
  3. जानें सर्टिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया

वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्ति पर है। इस साल टैक्स में छूट पाने का यह आखिरी मौका है। होम लोन पर सबसे ज्यादा टैक्स छूट मिलती है। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं और आपने यहां से होम लोन लिया है तो आपको ब्याज भुगतान का सर्टिफिकेट मिल सकता है। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट का होना बेहद जरूरी है। अगर आप भी होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर छूट पाना चाहते हैं तो आपको यह ब्याज भुगतान प्रमाणपत्र टैक्स विभाग को जमा करना होगा। इसके अलावा, एसबीआई अपने ग्राहकों को कर प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करने की अनुमति देता है।

आपको बता दें कि निजी बैंकों द्वारा ग्राहकों को ब्याज प्रमाणपत्र आसानी से जारी किए जाते हैं लेकिन सरकारी बैंकों से इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो आइए जानते हैं इसे आसानी से कैसे डाउनलोड करें।

ऑनलाइन रुचि प्रमाणपत्र डाउनलोड करने का तरीका यहां बताया गया है

ब्याज प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.onlinesbi.com/personal पर क्लिक करें।
फिर नेट बैंकिंग विकल्प खोलें और पर्सनल बैंकिंग सेक्शन पर क्लिक करें।
फिर आपसे लोन से जुड़ी कुछ जानकारी मांगी जाएगी जो आपको भरनी है।
फिर पूछताछ विकल्प पर क्लिक करें और होम लोन ब्याज प्रमाणपत्र (अनंतिम) चुनें।
फिर अपना खाता विकल्प चुनें जिसके लिए आप ब्याज प्रमाणपत्र चाहते हैं।
इसके बाद पीडीएफ में व्यू/डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें। यह ब्याज प्रमाणपत्र तब आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा।
इसे बाद में प्रिंट कर लें।

ब्याज प्रमाण पत्र से टैक्स में छूट मिलती है
आपको बता दें कि मार्च 2022 तक हर करदाता को 5 लाख रुपये तक के होम लोन पर टैक्स में राहत मिल सकती है। लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास अर्जित ब्याज का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तभी आप इस छूट का लाभ उठा पाएंगे। वहीं, किफायती घर की खरीद पर आपको 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है।

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