Utility News राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जानिए यहां

Utility News राशन कार्ड में बच्चों का नाम जोड़ने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जानिए यहां

राशन कार्ड धारकों को उनके परिवार के सदस्यों मुताबिक राशन मिलता है। यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो आपको पता ही होगा कि दुकान से यूनिट के हिसाब से राशन मिलता है. राशन कार्ड में आपके परिवार के सभी सदस्यों का नाम हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कम राशन मिलेगा। यदि आपके परिवार में किसी बड़े या बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो अभी जुड़वाँ कराएँ। राशन कार्ड में कुछ भी चेक करने, बदलने या जोड़ने के लिए आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर ही जाना होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर राशन कार्ड में नई इकाई जोड़ सकते हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इस काम को आसानी से पूरा किया जा सकता है। मगर राशन कार्ड में बच्चों के नाम जोड़ने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, आइए बताते हैं।

1. घर के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो: बता दे की, बच्चे का नाम राशन कार्ड से जोड़ने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज और घर के मुखिया की पहली पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। राशन कार्ड में परिवार के मुखिया की तस्वीर होती है। इस नाम को जोड़ने के लिए उनकी फोटो की भी जरूरत पड़ेगी।

2. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र: नाम जोड़ने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज बच्चे का प्रमाण पत्र होगा। बच्चे का नाम दर्ज करने के लिए नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो एक प्रदान करें।

3. बच्चे को गोद लेने के मामले में सर्टिफिकेट: यदि आपने बच्चे को गोद लिया है, तो उस स्थिति में आपको बच्चे के गोद लेने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जब आप बच्चे का नाम जोड़ते हैं तो यह दस्तावेज अपने पास रख लें।

4. बच्चों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी: आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में किया जाता है। आजकल तो बच्चों का आधार कार्ड भी बन जाता है, मतलब आपके पास अपने बच्चे का आधार कार्ड भी उपलब्ध होगा। बच्चे का नाम जोड़ने के लिए आपको इसकी एक फोटोकॉपी की भी आवश्यकता होगी।

बच्चों के नाम जोड़ने के लिए आपको आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा। जिसके साथ ही सभी दस्तावेज जमा करना भी जरूरी है। अधिकारी की जांच के बाद राशन कार्ड में बच्चे का नाम जोड़ा जाएगा।

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