Utility News अगले 4 महीने में नहीं किए गए ये जरूरी काम तो आपका ITR हो जाएगा बेकार, आधार कार्ड से हो सकता है काम, जानिए कैसे

Utility News अगले 4 महीने में नहीं किए गए ये जरूरी काम तो आपका ITR हो जाएगा बेकार, आधार कार्ड से हो सकता है काम, जानिए कैसे

यदि आपने ITR दाखिल किया है, तो आपके पास इसकी पुष्टि के लिए 120 दिन का समय है। आपका इनकम टैक्स रिटर्न 120 दिनों के भीतर सत्यापित करना होगा, अन्यथा यह अमान्य हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आसान तरीके की बात करें तो आप आधार ओटीपी से भी इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दे की, इनकम टैक्स रिटर्न सत्यापन का ऑफ़लाइन तरीका थोड़ा जटिल है क्योंकि इसमें आयकर विभाग, बैंगलोर को 1-पृष्ठ सत्यापन दस्तावेज भेजना शामिल है। यदि आप वही काम ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऐसे कई माध्यम हैं जिन्हें वेरिफिकेशन विद इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड या ईवीसी कहते हैं। EVC कोड वास्तव में एक 10-अंकीय कोड होता है जो करदाता के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। कोड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जेनरेट होता है। इस कोड से टैक्स भरने वाले का वेरिफिकेशन हो जाता है।

यदि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को आधार से वेरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों दस्तावेज पहले से जुड़े हुए हैं। यदि नहीं तो आईटीआर वेरीफाई करने से पहले आधार और पैन को लिंक कर लें। आइए अब जानते हैं कि आधार के साथ आईटीआर को वेरिफाई कैसे करें।

सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से अपना आईटीआर अपलोड करें

आपसे पूछा जाएगा कि आप किस मोड में आईटीआर वेरिफाई करना चाहते हैं।

आपको EVC कोड से Verify करने या आधार कार्ड से Verify करने के लिए कहा जाएगा

अगर आप आधार से वेरिफाई करना चाहते हैं तो पोर्टल पर वेरिफाई विद आधार ओटीपी पर क्लिक करें

इस पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यह ओटीपी 10 मिनट के लिए वैध है

ई-फाइलिंग पोर्टल पर ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन दबाएं। इसके साथ ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि रिटर्न सफलतापूर्वक ई-वेरीफाई हो गया है।

ई-सत्यापन की पावती डाउनलोड करें। यही पावती आपकी ईमेल आईडी पर भी भेजी जाती है।

जिससे आपके रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन पूरा हो गया है।

जिसके अलावा आप चाहें तो नेट बैंकिंग के जरिए भी आईटीआर को ई-वेरिफाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो 1 पेज का वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंगलोर को भेजना होगा।

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