Small Saving Scheme: पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजना में बदलाव, जानिए नए नियम..

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छोटी बचत योजनाएं: सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के नियमों में बदलाव कर छोटे निवेशकों को राहत दी है। हाल के दिनों में लगातार देखा गया है कि लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) और टाइम डिपॉजिट स्कीम में काफी पैसा निवेश करते हैं। इसलिए सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर कुछ नियमों में ढील दी है. फिलहाल सरकार 9 तरह की लघु बचत योजनाएं चलाती है. इन छोटी बचत योजनाओं का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।

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पीपीएफ के नए नियम
पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने के नियमों में बदलाव किया गया है। अधिसूचना के अनुसार, इस योजना को सार्वजनिक भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2023 कहा जाता है।

SCSS खाता 3 महीने के लिए खोला जा सकता है
नए नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के तहत खाता खोलने के लिए आपको 3 महीने का समय मिलेगा। फिलहाल यह अवधि सिर्फ एक माह है. अधिसूचना के अनुसार, कोई व्यक्ति सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर एससीएसएस खाता खोल सकता है। यह गजट अधिसूचना 9 नवंबर को जारी की गई थी. तदनुसार, परिपक्वता या विस्तारित परिपक्वता तिथि पर योजना के लिए एक निश्चित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना भी बदल गई है
नोटिफिकेशन के मुताबिक, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम (NSTDS) के तहत समय से पहले निकासी के नियम बदल दिए गए हैं। यदि 5 वर्ष की अवधि के खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से 4 वर्ष के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो डाकघर बचत योजना पर लागू दर पर ब्याज देय होगा। मौजूदा नियमों के अनुसार, उपरोक्त परिदृश्य में, 3 साल के बचत खाते के लिए एक निश्चित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है।

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लघु बचत योजना पर कर बचत
इनमें से कई प्लान पर आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. लोग वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं में भारी निवेश कर रहे हैं। इन योजनाओं में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. पिछले साल की तुलना में इन योजनाओं में निवेश 2.6 गुना बढ़कर रु. 74,675 करोड़ का किया गया है. सरकार ने इन योजनाओं में सालाना निवेश की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है. 30 लाख

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