Sim Rules: 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं सिम खरीदने के नियम, बदलाव के बाद आप कितनी सिम खरीद सकते हैं?

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साइबर धोखाधड़ी: साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सिम खरीद नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 अक्टूबर 2023 से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स अपनी आईडी पर सीमित सिम खरीद सकेंगे। इसके साथ ही थोक सिम खरीदने वालों पर भी असर पड़ेगा.

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  नए नियम को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी, घोटाले और धोखाधड़ी कॉल को रोकने के उद्देश्य से सिम कार्ड के लिए नए नियम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं. इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सिम बेचने वाले 67,000 डीलरों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सिम डीलरों का सत्यापन कराया जाएगा
नए नियम के मुताबिक, सिम बेचने वाले डीलरों को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होगी. व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी. अगर कोई इन नियमों की अनदेखी कर सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार ने व्यापारियों को सत्यापन के लिए 12 महीने का समय दिया है.

डेमोग्राफिक डाटा के बाद ही सिम मिलेगा
यदि कोई ग्राहक अपने पुराने नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उस पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका जनसांख्यिकीय डेटा भी एकत्र किया जाएगा।

इस नंबर को डिस्कनेक्ट करने का नियम होगा
नए नियम के मुताबिक, अब थोक में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है. हालाँकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कर देता है तो 90 दिन के बाद ही नंबर दूसरे ग्राहक को दिया जाएगा।

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दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है और 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जालसाजों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 52 लाख फोन कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसके अलावा, जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

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