Sim Card Rules: सिम कार्ड के नए नियम लागू, जानिए अब एक आधार कार्ड से कितने सिम खरीदे जा सकेंगे?

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सिम कार्ड नियम 2023: साइबर धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बीच सरकार ने अब डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सिम कार्ड की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने सिम कार्ड वेरिफिकेशन के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों में सरकार ने बल्क सिम कार्ड के प्रावधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. अब देश में कोई भी एक साथ एक से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद सकेगा।

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नए नियम के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने साइबर धोखाधड़ी, घोटाले और धोखाधड़ी कॉल को रोकने के उद्देश्य से कदम सिम कार्ड के लिए नए नियम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं. इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने सिम बेचने वाले 67,000 डीलरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारी के मुताबिक ऐसा करने से साइबर फ्रॉड से लड़ने में मदद मिलेगी और इस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी.

केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, सिम कार्ड बेचने वाले डीलरों या व्यापारियों को अब पुलिस सत्यापन के साथ-साथ बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराना होगा। इसके साथ ही सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होगी. व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी. अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन कर सिम बेचेगा तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा. फिलहाल सरकार ने व्यापारियों को सत्यापन के लिए 12 महीने का समय दिया है.

यदि कोई ग्राहक अपने पुराने नंबर पर नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उस पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका जनसांख्यिकीय डेटा भी एकत्र किया जाएगा।

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नए नियम के मुताबिक, अब थोक में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है. हालाँकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद कर देता है तो 90 दिन के बाद ही नंबर दूसरे ग्राहक को दिया जाएगा।

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