RBI New Rules: अगर आपके पास हैं 10, 20, 50, 100, 200 या 500 के नोट तो जान लें RBI का ये नियम..

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करेंसी नोट अपडेट: भारत में जब कागज के नोटों का इस्तेमाल किया जाता है तो उनका गंदा या कटे-फटे नोट बनना बहुत आम बात है। कई बार जब हम बैंक एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो भी फटे हुए नोट लेकर वापस आते हैं। अगर आपके पास ऐसे नोट हैं जिनके अलग-अलग टुकड़े हैं या बहुत खराब स्थिति में हैं, तो अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियम जारी किए हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के प्रत्येक बैंक को गंदे, फटे और क्षतिग्रस्त नोटों को नए नोटों से बदलने की सुविधा देने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में-

कोई भी विनिमय करने से इंकार नहीं कर सकता
आरबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास भी फटे या सड़े हुए नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई और कोई भी बैंक ऐसे नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता. आरबीआई (नोट रिफंड) नियमों के तहत फटे या सड़े हुए नोटों को बदला जा सकता है।

रिफंड नोट की स्थिति पर निर्भर करता है
आपको बता दें कि बेकार नोटों को देशभर के आरबीआई दफ्तरों या बैंकों में बदला जा सकता है। हालाँकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है।

बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं
डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के अनुसार, किसी को गंदे और फटे नोटों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। वह कभी भी अपने नजदीकी किसी भी बैंक शाखा में जाकर ऐसा कर सकता है। इस सेवा का उपयोग सभी कार्य दिवसों पर किया जा सकता है।

किस तरह के नोट फटे हैं?
साउथ इंडियन बैंक के महाप्रबंधक और बैंकिंग परिचालन समूह के प्रमुख शिवरामन के ने कहा कि किसी करेंसी नोट को तब फटा हुआ कहा जाता है जब एक हिस्सा गायब हो या नोट दो से अधिक टुकड़ों से बना हो।

फटे नोटों की कीमत कितनी होती है?
आपको बता दें कि ऐसे गंदे और फटे नोटों की कीमत आरबीआई और बैंक के अपने नियमों के मुताबिक तय होती है। जोशी के मुताबिक, आपको मिलने वाले बैंक नोट का मूल्य नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ग्राहकों को नोट का पूरा, आधा या बिल्कुल भी मूल्य नहीं मिल सकता है। अगर नोट कम फटा है तो आपको उचित कीमत मिल सकती है। वहीं, अगर यह ज्यादा क्षतिग्रस्त है तो आपको आधी कीमत भी मिल सकती है या बिल्कुल भी नहीं।

50 रुपये से कम मूल्यवर्ग के नोटों के लिए नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर 50 रुपये से कम कीमत वाले नोटों की बात करें तो ऐसे में अगर आपका नोट 50 फीसदी या उससे कम क्षतिग्रस्त है तो आपको उसकी पूरी कीमत मिल सकती है। वहीं, अगर नोट 50 फीसदी से ज्यादा खराब हो गया तो संभव है कि आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा।

जानिए क्या हैं RBI के नियम?
आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट की लंबाई 16.6 सेमी, चौड़ाई 6.6 सेमी और क्षेत्रफल 109.56 वर्ग सेंटीमीटर है। वहीं, अगर आपका नोट 88 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आपको पूरी रकम मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका नोट 44 वर्ग सेंटीमीटर का है तो आधा रिफंड ही मिलेगा।

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500 रुपये के नोट को लेकर क्या है नियम?
वहीं 500 रुपये के नोट की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 6.6 सेमी और क्षेत्रफल 99 वर्ग सेंटीमीटर है. ऐसे में अगर 500 रुपये के नोट का साइज 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो पूरा रिफंड दिया जाएगा, वहीं अगर 40 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा रिफंड दिया जाएगा.

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