PAN-Aadhaar Link: अगर आपने 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं किया तो क्या करें? पैन को पुनः सक्रिय कैसे करें? जानिए प्रक्रिया..

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पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आयकर विभाग की ओर से आखिरी तारीख की भी घोषणा कर दी गई. लोगों को 30 जून 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी था। हालाँकि, यदि आप 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं, तो आप कुछ वित्तीय लेनदेन के लिए अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। वहीं, सरकार की ओर से इसकी आखिरी तारीख में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

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अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है तो इसे सक्रिय करने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। दरअसल, 1000 रुपये का भुगतान करने के बाद, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने के 30 दिनों के भीतर पैन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है। आयकर नियमों के नियम 114एएए के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय कर दिया गया है, तो वे अपना पैन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं और ऐसी विफलता के लिए कानून के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे।

मार्च 2023 में सीबीडीटी परिपत्र के अनुसार, निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर 1000 रुपये का शुल्क चुकाने के 30 दिनों के भीतर पैन को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। हालाँकि, यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय पैन का उपयोग करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता है।

लंबित रिटर्न पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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निष्क्रिय पैन पर लंबित रिफंड जारी नहीं किए जा सकते।

पैन निष्क्रिय होने पर दोषपूर्ण रिटर्न के मामले में लंबित प्रसंस्करण पूरा नहीं किया जा सकता है।

पैन निष्क्रिय होने पर ऊंची दर से टैक्स काटा जाएगा.

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