Non Taxable Income: इस तरह की इनकम पर 1 रुपया भी नहीं देना होता है टैक्स, सरकार के इस ऐलान से लोग खुश..

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इनकम टैक्स रिटर्न: कामकाजी वर्ग के लोग टैक्स बचाने को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. इसके बाद भी लोग काफी समय से अपने रिफंड का इंतजार कर रहे थे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको कुछ आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है? आमतौर पर इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. आय के इन स्रोतों पर आपको शून्य टैक्स देना होगा। इस प्रकार की आय का जिक्र आपको आईटीआर में करना होगा.

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किसी भी वित्तीय वर्ष में आपकी कोई भी आय जिस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, उसे गैर-कर योग्य आय कहा जाता है। आपको ऐसी आय पर आयकर की गणना से पूरी तरह बाहर रखा गया है। आइए जानें कि आप किस तरह की आय पर टैक्स नहीं देते हैं?

यदि किसी करदाता को किसी रिश्तेदार से उपहार के माध्यम से आय प्राप्त होती है, तो इसे कर योग्य आय नहीं माना जाता है। अगर रिश्तेदार दूसरे देश में रहते हैं तो आपको इस नियम का लाभ नहीं मिलेगा। रिश्तेदारों से मिले अलग-अलग उपहारों पर आपको छूट तभी मिलती है, जब उनकी कीमत 50,000 रुपये से कम हो।

पॉलिसी की परिपक्वता पर या किसी की मृत्यु पर बीमा पॉलिसी से प्राप्त धन पर कोई कर नहीं देना पड़ता है। कभी-कभी बीमा की परिपक्वता पर मिलने वाली राशि राशि के आधार पर भिन्न हो सकती है।

आयकर अधिनियम की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को भी कर से छूट दी गई है। मुर्गी पालन और पशुपालन से होने वाली आय भी पूरी तरह से कर मुक्त है।

किसी भी कंपनी के कर्मचारियों को लंबी सेवा के बदले ग्रेच्युटी दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। गैर-सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आते हैं।

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पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड आदि जमा योजनाओं पर सरकार द्वारा अर्जित ब्याज कर मुक्त है। इन योजनाओं की मैच्योरिटी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.

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