Mera Bill Mera Adhikaar: केंद्र सरकार का ऑफर, 200 रुपये की खरीदारी पर जीतें 1 करोड़ का इनाम!

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मेरा बिल मेरा अधिकार: केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापारियों के बीच जीएसटी बिल का दायरा बढ़ाने के लिए 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना (मेरा बिल मेरा अधिकार) शुरू की है। केंद्र सरकार ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि वह प्रत्येक तिमाही में 1 करोड़ रुपये के दो बंपर पुरस्कार देगी। प्रतिभागियों को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के कई अन्य पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह योजना 1 सितंबर, 2023 से पायलट आधार पर शुरू की जा रही है।

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10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के इनाम मिलेंगे
वित्त मंत्रालय ने इस खास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हर महीने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल अपलोड करने वाले 800 लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. ऐसे 10 भाग्यशाली लोग होंगे जिन्हें 10-10 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. जहां तक ​​बंपर पुरस्कार की बात है तो यह तिमाही आधार पर दिया जाएगा। इस बम्पर इनाम का लाभ तिमाही में अपलोड किए गए किसी भी बिल के प्रतिभागियों द्वारा उठाया जा सकता है।

योजना से मिलेगा ये लाभ!
'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना विशेष रूप से उपभोक्ताओं को जीएसटी बिल या चालान जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। ज्यादा से ज्यादा जीएसटी इनवॉइस जेनरेट होने पर व्यापारी टैक्स से बच नहीं पाएगा। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा. यह योजना असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के लिए शुरू की गई है। 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना का लाभ उठाने के लिए, अपलोड किए गए चालान में जीएसटीआईएन चालान संख्या, भुगतान की गई राशि, कर की राशि, चालान की तारीख और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम का उल्लेख होना चाहिए।

बिल कैसे अपलोड करें
इसके लिए आपको आईओएस और एंड्रॉइड से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप डाउनलोड करना होगा।
इसके अलावा आप web.merabill.gst.gov.in पर भी जा सकते हैं।
यहां न्यूनतम 200 रुपये का बिल अपलोड किया जा सकता है।
ध्यान दें कि एक उपयोगकर्ता एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है।

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विजेताओं को ये दस्तावेज़ दिखाने होंगे
वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि पुरस्कार पाने वाले विजेताओं को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' ऐप पर पैन नंबर, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण अपलोड करना होगा। यह सारी जानकारी पुरस्कार की घोषणा के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

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