Loan Recovery Rules: लोन वसूली के नाम पर एजेंटों की मनमानी अब नहीं चलेगी, शाम 7 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे कॉल, RBI ने बनाए सख्त नियम..

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ऋण वसूली के लिए आरबीआई नियम: भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर ऋण वसूली के लिए बैंक एजेंटों की कॉल को रोकने के लिए सख्त नियम लाता है। आरबीआई द्वारा प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अगर ग्राहक समय पर लोन ईएमआई का भुगतान नहीं करता है, तो भी लोन रिकवरी एजेंट कर्जदार को सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे से पहले कॉल नहीं कर सकता है।

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आउटसोर्सिंग से वित्तीय संस्थानों का दायित्व कम नहीं होता है
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि किसी भी काम को आउटसोर्स करने के बाद भी वित्तीय संस्थानों की देनदारी खत्म नहीं होती है. यह ग्राहकों के प्रति भी उतना ही जिम्मेदार है। इसके साथ ही इस ड्राफ्ट में आरबीआई ने डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स और रिकवरी एजेंट्स के लिए भी नियम बनाने की बात कही है. यह नियम पब्लिक, प्राइवेट और एनबीएफसी तीनों पर लागू होना चाहिए। इसके साथ ही आरबीआई ने कहा है कि रिकवरी एजेंटों को लोन वसूली के दौरान ग्राहकों से कॉल या मैसेज के जरिए कब और कैसे संवाद करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए.

देनदारों को डरा नहीं सकते
इसके साथ ही ग्राहकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने वित्तीय संस्थानों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने रिकवरी एजेंटों को समझाएं कि वे ऋण की वसूली के लिए धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं ले सकते। साथ ही, रिकवरी एजेंट कर्जदारों को बदनाम नहीं कर सकते। वित्तीय संस्थानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋण वसूली के समय उधारकर्ताओं की गोपनीयता का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए।

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इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बैंकों को केवाईसी नियमों, ऋण मंजूरी आदि जैसे महत्वपूर्ण नीति प्रबंधन कार्यों को अन्य कंपनियों को आउटसोर्स करने से बचने की भी सलाह दी है। आरबीआई ने वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर अपने ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन में ये बातें कही हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरईएस और उनके रिकवरी एजेंट ऋण की वसूली के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मौखिक या शारीरिक, किसी भी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न का सहारा नहीं लेंगे। साथ ही, रिकवरी एजेंट सार्वजनिक रूप से उधारकर्ताओं को अपमानित नहीं कर सकते या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

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