ITR Tips: ITR फाइल कर दिया है तो 3 दिन के अंदर निपटा लें ये मामला, नहीं तो देना होगा 5000 रुपए तक जुर्माना..

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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक महीना हो गया है। अगर आप समय पर आईटीआर फाइल करने से चूक गए हैं तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। क्योंकि, आईटीआर फाइल करने के बाद इसे वेरिफाई करना भी जरूरी है. यदि आप इसे सत्यापित नहीं करते हैं, तो आपका आईटीआर अमान्य घोषित किया जा सकता है।

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इस संबंध में आयकर विभाग ने करदाताओं को अलर्ट संदेश भेजना शुरू कर दिया है. यह करदाताओं से नियत तारीख से पहले आयकर रिटर्न को सत्यापित करने के लिए कहता है। इसके अलावा आयकर विभाग ने भी ट्वीट के जरिए करदाताओं से आग्रह किया है कि 31 अगस्त तक आईटीआर को वेरिफाई करना जरूरी है.

अगर आईटीआर वेरिफाइड नहीं है तो क्या होगा?- अगर आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है और इसे वेरिफाई नहीं किया है तो आपके पास मामले को निपटाने के लिए 31 अगस्त तक का समय है. अगर आप यह तारीख चूक गए तो आईटीआर अमान्य माना जाएगा और आपको जुर्माना भी देना होगा। इस संबंध में आपको आयकर विभाग से नोटिस मिल सकता है और आपको जुर्माना और ब्याज के साथ रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है।

आयकर विभाग के मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर कोई करदाता तय तारीख तक आईटीआर वेरिफाई नहीं कर पाता है तो उसे 5,000 रुपये तक की लेट फीस चुकानी पड़ सकती है. यदि करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो विलंब शुल्क 1000 रुपये होगा।

आईटीआर फाइलिंग को ई-सत्यापित कैसे करें?- आयकरदाता विभिन्न माध्यमों से अपने आईटीआर को सत्यापित कर सकते हैं। इसमें आधार आधारित ओटीपी, बैंक या नेट बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का विकल्प उपलब्ध है। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई भी विकल्प चुनकर आईटीआर चेक कर सकते हैं।

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इसके अलावा करदाता अपने आईटीआर को ऑफलाइन भी सत्यापित कर सकता है। हालाँकि, ITR-V फॉर्म को भरकर स्पीड पोस्ट द्वारा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, आयकर विभाग, बेंगलुरु, 560500, कर्नाटक इस पते पर भेजना होगा। वहां फॉर्म मिलते ही आपको मोबाइल और ईमेल पर सूचित कर दिया जाएगा।

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