Income Tax Deadline: सितंबर में खत्म होगी टैक्स से जुड़े इस काम की डेडलाइन, जानिए पूरी लिस्ट..

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आयकर विभाग के साल 2023 के ई-कैलेंडर में टैक्स से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण समयसीमाओं की सूची जारी की गई है। इसके तहत सितंबर माह में भी कई डेडलाइन पूरी हो रही हैं।

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अगर आप टैक्स पेयर हैं या टैक्स से जुड़ा कोई काम करते हैं तो यह कैलेंडर आपकी मदद कर सकता है। यहां टैक्स से जुड़े काम के लिए 7 सितंबर से 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है.

7 सितंबर: अगस्त 2023 महीने का काटा गया टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख. इस तिथि तक टैक्स जमा करना अनिवार्य है.

जुलाई 2023 के महीने में धारा 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत कर कटौती के लिए टीडीएस प्रमाणपत्र की घोषणा की नियत तारीख 14 सितंबर है।

आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर और टीडीएस की दूसरी किस्त के लिए फॉर्म 24जी की घोषणा की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लेनदेन के दौरान फॉर्म 3बीबी में विवरण का खुलासा करने की भी समय सीमा है।

अगस्त महीने में धारा 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत कर कटौती के संबंध में चालान सहित विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसके अलावा, धारा 44AB के तहत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए है।

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पिछले वर्ष की आय को अगले वर्ष या भविष्य में ले जाने के लिए धारा 11(1) के स्पष्टीकरण के तहत उपलब्ध विकल्प का प्रयोग करने के लिए फॉर्म 9ए में आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। साथ ही, धारा 10(21) या धारा 11(1) के तहत भविष्य के आवेदनों के लिए आय जमा करने के लिए फॉर्म नंबर 10 में विवरण प्रकट करने की अंतिम तिथि। इसके अलावा, 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीसीएस और टीडीएस का तिमाही विवरण जमा करने का भी यह आखिरी दिन है।

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