Health Insurance Claim:मेडिकल दावों के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं: बदले गए नियमों के फायदे और नुकसान जानें..
![ccc](https://ent24x7.com/static/c1e/client/81305/uploaded/4e4695f7625bf97770e20c5cb97e0fbc.png)
मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम: मेडिकल इंश्योरेंस लेने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्लेम पाना है। कंपनियां नियमों का हवाला देकर दावों को खारिज करने की हर संभव कोशिश करती हैं। ऐसा ही एक नियम है 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना, जिसमें अब IRDAI ने कुछ बदलाव किए हैं।
स्वास्थ्य बीमा अब हर किसी के लिए एक जरूरत बन गया है। कोरोना महामारी के बाद यूजर्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। लेकिन, बीमाधारक को तब परेशानी का सामना करना पड़ता है जब कंपनियां नियमों का हवाला देकर क्लेम खारिज कर देती हैं। ऐसा ही एक नियम है 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना, जिसके बिना आप कोई मेडिकल क्लेम नहीं ले सकते। बीमा नियामक ने इस दिशा में उपभोक्ताओं को बड़े बदलाव का तोहफा दिया है।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने कहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए अब 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। बीमा कंपनियों को इसके लिए अलग से प्रावधान करना होगा. यह दावा डे-केयर उपचार के तहत लिया जा सकता है और 24 घंटे तक भर्ती हुए बिना भी आप अपनी बीमा कंपनी से दावा प्राप्त कर सकते हैं। इस नियम से बीमाधारक को काफी सहूलियत मिलेगी.