Alert from SBI: देश के सबसे बड़े बैंक ने 50 करोड़ ग्राहकों को दी चेतावनी, इस फर्जी मैसेज का न करें जवाब..

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SBI Alert: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपने 50 करोड़ खाताधारकों के लिए एक अहम अलर्ट जारी किया है. बैंक ने कहा कि कई ग्राहकों को खाता बंद होने के फर्जी संदेश मिल रहे हैं। एसबीआई की ओर से ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा गया है. सभी ग्राहकों को इन फर्जी संदेशों से सावधान रहना चाहिए और इन पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ऐसे मैसेज जालसाजों द्वारा भेजे जा रहे हैं. यदि आप उत्तर देते हैं, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है।

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अकाउंट बंद होने के मैसेज आ रहे हैं
इस मैसेज में लिखा है कि प्रिय एसबीआई खाताधारक, आपका खाता आज ब्लॉक कर दिया जाएगा। कृपया अपना पैन कार्ड नंबर अपडेट करने के लिए भेजे गए लिंक पर क्लिक करें। बैंक ने ग्राहकों को चेतावनी दी है कि वे बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए भेजे गए किसी भी ईमेल या संदेश का जवाब न दें। अगर आपको ऐसा कोई संदेश मिलता है, तो तुरंत इसकी रिपोर्ट 'report.phishing@sbi.co.in' पर करें। एसबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक किसी को भी अकाउंट नंबर, पासवर्ड, पिन या सीवीवी नंबर न दें। जानकारी अपडेट करते समय, अकाउंट एक्टिवेट करते समय, कॉल करते समय या वेबसाइट पर ऐसी जानकारी मांगने वाले व्यक्ति के खिलाफ तुरंत शिकायत दर्ज करें। बैंक ने कहा, आप साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट https://cybercrime.gov.in/ पर भी शिकायत कर सकते हैं।

इस तरह आप धोखाधड़ी के मामले में पूरा पैसा पा सकते हैं
बैंकिंग धोखाधड़ी होने पर अधिकांश लोग कुछ नहीं करते हैं। पुलिस भी ऐसे मामलों में अनिच्छा दिखाती है. लेकिन, आप तुरंत कार्रवाई करके पूरा पैसा वापस पा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, आप साइबर धोखाधड़ी के बारे में अपने बैंक को समय पर सूचित करके नुकसान से बच सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी के लिए बैंक बीमा पॉलिसी निकालते हैं। बैंक आपकी धोखाधड़ी के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करता है। कागजी कार्रवाई के बाद बैंक बीमा कंपनी से पैसा लेगा और आपके नुकसान की भरपाई करेगा।

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तीन दिन के अंदर जानकारी नहीं दी तो नुकसान उठाना पड़ेगा
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको धोखाधड़ी की सूचना 3 दिन के भीतर बैंक को देनी होगी। यदि आप इसमें देरी करते हैं, तो नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। आरबीआई के मुताबिक, तय समय के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने पर 10 दिन के अंदर रकम वापस कर दी जाएगी. अगर धोखाधड़ी की सूचना 4 से 7 दिन बाद दी गई तो ग्राहक को 25 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ेगा.

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