Account Tips: PPF-सुकन्या समृद्धि खातों पर बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से फ्रीज हो जाएंगे ऐसे खाते..

 

Public Provident Fund: अगर आप सरकार द्वारा चलाई जा रही छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) के नियमों में संशोधन किया गया था। नए नियम को लेकर वित्त मंत्रालय पहले ही अलर्ट हो चुका है. सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि इन सभी योजनाओं में निवेश के लिए आधार और पैन जरूरी है.

इसके लिए वित्त मंत्रालय ने निवेशकों को 30 सितंबर तक का समय दिया है. अगर आपने वित्त मंत्रालय के अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया तो 1 अक्टूबर से आपका खाता फ्री हो जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी सभी प्रकार की छोटी बचत योजनाओं के लिए निवेशकों को केवाईसी के लिए पैन और आधार देना होगा। यह आवश्यक है। इससे पहले केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था।

अगर आपने अभी तक अपना आधार नहीं बनाया है तो आप अपने आधार नामांकन नंबर के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि एक निश्चित सीमा से ऊपर के निवेश पर पैन कार्ड जरूरी है। मोदी सरकार ने साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी. सरकार के नोटिफिकेशन से पहले इस स्कीम में बिना आधार के भी निवेश किया जा सकता था. लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में खाता खोलते समय पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होगा। यदि आप उस समय पैन जमा नहीं कर पाते हैं तो आप इसे दो महीने के भीतर जमा कर सकते हैं।

नियम किन योजनाओं पर लागू होता है?

- डाकघर सावधि जमा (एफडी)

- डाकघर आवर्ती जमा (आरडी)

- डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस)

- सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)

- डाकघर समय जमा (टीडी)

- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र

- सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)

- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)

- किसान विकास पत्र (KVP)