बिहार-झारखंड कोर्ट में कंगना के बयान पर बवाल

 

आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली कंगना इन दिनों चर्चा का हिस्सा बनी हुई हैं। हाल के दिनों में उनके बयान को लेकर उनका लगातार विरोध होता रहा है. हाल ही में एक बयान में उन्होंने कहा कि आजादी 'भीख मांगना' है। इसी बयान को लेकर अब झारखंड और बिहार में देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है. मामले की सुनवाई अब धनबाद कोर्ट में 18 नवंबर और सहरसा में 22 नवंबर को होगी.

कुछ दिनों पहले कंगना ने दावा किया था कि सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को महात्मा गांधी से कोई समर्थन नहीं मिला। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के मंत्र का उपहास उड़ाया था और कहा था, ''दूसरे गाल को आगे बढ़ाने से 'भीख' मिलती है, आजादी नहीं.'' उनके इस बयान से बौखला गया है. झारखंड के एक धनबाद कोर्ट में पंडरपाला निवासी इजहार अहमद उर्फ ​​बिहारी ने कंगना रनौत पर देशद्रोह और देश को नीचा दिखाने का आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामला दर्ज कराया है.दरअसल उन्होंने अदालत से कंगना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है.


 
इतना ही नहीं इजहार ने याचिका में कहा कि 13 नवंबर को उन्होंने कंगना के खिलाफ धनबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रार्थना की लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इन सबके बाद अब उन्होंने कोर्ट से अपील की है कि कंगना के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश दिया जाए. यह मामला अब आज यानी आज सुनवाई के लिए आएगा।